अनुशासनिक नियम एंव दण्ड
प्रत्येक छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय के अनुशासनिक नियमों से प्रतिबद्ध होगी और नियन्ता द्वारा सुनिश्चित किये गये नियमों का पालन करना उसके लिये अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन दण्डनीय होगा। इस सन्दर्भ मंे नियम-निर्देशिका का छात्राओं को नियन्ता कार्यालय से प्राप्त होगा। यदि कोई छात्रा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार एवं नियम विरूद्ध कार्य के लिए दोषी पायी जाती है तो उसे निम्न रूपों में दण्डित किया जा सकता है।
- चेतावनी
- अर्थदण्ड
- वित्तिय एवं अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना
- निलंबन
- चरित्र-प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण
- निष्कासन
- निस्तारण
परिचय पत्र
महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् सभी छात्रायें सुनिश्चित समय सीमा के अन्तर्गत नियन्ता कार्यालय से अपना पंजीकरण करा कर परिचय पत्र प्राप्त करेंगी। परिचय पत्र छात्राओं को सदा अपने पास रखना होगा तथा किसी प्रकार भी अध्यापक अथवा महाविद्यालय से सम्बद्ध अधिकारियों को मांगने पर दिखाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें दण्डित किया जा सकता है। परिचय-पत्र खो जाने पर परिचय-पत्र की द्वितीय प्रति 50/- जमा करने पर मुख्य नियन्ता कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
साईकिल स्टैण्ड
महाविद्यालय परसिर में निश्चित साईकिल स्टैण्ड में साईकिल, स्कूटर तथा मोटर साईकिल रखना होगा। इसके लिए छात्राओं को निर्धारित शुल्क जमा करने के साथ इस सम्बन्ध में तय नियमों का पालन करना अनिवार्य है।