- आवेदन-पत्र महाविद्यालय कार्यालय से कार्यदिवस में 1 जून से प्राप्त किये जा सकते है।
- आवेदन-पत्र के साथ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंक पत्रों की स्व हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित प्रतियाँ तथा अंतिम संस्था, जिसमें अभ्यर्थी ने शिक्षा पायी हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है।
- महाविद्यालय में स्नातक कला संकाय में प्रवेश इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के श्रेष्ठतम क्रम के आधार पर होगा। इण्टर की परीक्षा व्यवसायिक वर्ग से उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियो की मेरिट सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होगी जिसमें प्रायोगिक अंक सम्मिलित नहीं होगें।
- बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु महाविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार प्रवेश हेतु अन्तराल दो वर्ष तक मान्य है। अतः 2010 के पूर्व इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रवेश नहीं पा सकते। अन्तराल के लिए प्रत्येक छात्रा को स्पष्टीकरण देते हुए नोटरी शपथ-पत्र देना होगा। एक वर्ष, दो वर्ष एवं तीन वर्ष के अन्तराल के लिए क्रमशः 5 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- कला संकाय में पढ़ाये जाने वाले समस्त विषयों की संयुक्तियाँ तीन समूहों में विषयों मे से निर्धारित की गयी है प्रवेशार्थी समूह ‘अ’ से एक विषय तथा ‘ब’ एंव ‘स’ से एक-एक अथवा ‘ब’ या ‘स’ में से किसी एक वर्ग से दो विषय का चयन कर सकता है।
- सभी संकायों में प्रतिदेय अधिप्रतिनिधत्व एंव आरक्षण सरकार एंव दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। प्रबन्ध समिति के द्वारा महाविद्यालय हित में तय किये गये आरक्षण भी मान्य होंगे।
- प्रत्येक सन्दर्भ में मेरिट के आधार पर प्रवेश योग्य चुने गये अभ्यर्थी की सूची महाविद्यालय के सूचना-पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी। प्रवेश योग्य घोषित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु प्रवेश समिति के समक्ष संलग्नकों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी लाना आवश्यक है।
- साक्षात्कार के पश्चात् चयनित अभ्यर्थी यदि तत्काल अथवा दी गई तिथि तक निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तौ प्रवेश के लिए उसका चयन निरस्त माना जायेगा।
- कोई भी छात्रा सम्बन्धित सत्र में 30 जून तक ही बोनाफाइड छात्रा मानी जायेगी।
शुल्क का भुगतान
प्रत्येक छात्रा को स्ववित्तपोषित संस्था के लिए निर्धारित शुल्क व अन्य प्रकार का देय प्रवेश केे समय एक बार में देना होगा। किसी भी पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए लिया गया शुल्क न तो समायोजित होगा और न ही वापस होगा। यह नियम प्रत्येक दशा में लागू होगा और इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि छात्रा शुल्क देने के पश्चात् कक्षा में उपस्थित थी या नहीं। प्रत्येक छात्राओं के द्वारा जमा की गयी धनराशि के लिए रसीद दी जायेगी। प्रत्येक छात्रा का लेजर नं. रसीद पर अंकित होता है। महाविद्यालय द्वारा किसी भी समय रसीद निरीक्षण के लिए मांगी जा सकती है।
उपस्थिति
महाविद्यालय की कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए शिक्षण अवधि में हुये कक्षा व्याख्यानों में प्रत्येक छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी।